भोपाल साइबर क्राइम की चेतावनी : कोरोना की वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने पर होगी FIR ; मैसेज को फॉरवर्ड करने से बचें
अपराधिक और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज होगा अब कोरोना की वैक्सीन के संबंध में भ्रामक जानकारी और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । ऐसे लोगों के खिलाफ आपदा प्रबंधन और आईटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जाएगा । इस संबंध में मंगलवार को भोपाल साइबर क्राइम ने एक एडवाइजरी या यूं कहे कि चेतावनी जारी की है । इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वैक्सीन या वैक्सीनेशन संबंधी ऐसी कोई भी अफवाह को सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करता है , जिससे कोरोना वैक्सीन को लेकर गलत भ्रम पैदा होती हैं , तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । यह धाराएं लगेगी आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं जैसे 188 , 153a , 153b , आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 54 तथा आईटी एक्ट की धारा 67 तथा 66F के तहत FIR की जाएगी । यह सलाह जारी की . • कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर उसको तत्काल फॉरवड ना करें . पहले जानकारी को ध्यान से पढ़ें । . मैसेज में दिए गए तथ्यों को दूसरे माध्यम से चेक करें । सही जा पाए जाने पर ही फॉरवर्ड करें । सोशल मीडिया का प्रयोग जिम्मेदारी के साथ करें । यह पूरी तरह से निगरानी में है । .
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